अंबिकापुर के श्री कृपा पेट्रोल पंप पर सेल्सगर्ल विद्यावती टोप्पो की चाकू से हत्या के दोषी जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने मृतका के माता-पिता को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की। बातचीत से इंकार पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज और 22 गवाहों के आधार पर एक वर्ष में फैसला हुआ।
पेट्रोल पंप सेल्सगर्ल हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास
Source: Nai Dunia