सोम डिस्टिलरीज को शराब टेंडर मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं

सोम डिस्टिलरीज को शराब टेंडर मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं

जबलपुर हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज को शराब टेंडर में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कंपनी की तकनीकी बोली पहले ही खारिज हो चुकी थी और याचिका में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया था। हालांकि, 18 जून 2026 को आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन खारिज किए जाने से जुड़ा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है; युगलपीठ ने इस मुद्दे को एकलपीठ के पास भेज दिया है।

Source: Hari Bhoomi

More in Business & Finance

Read the live feed on ZapIndies