मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग घोटाला मामले में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जनहित याचिका की सुनवाई में आरोप लगा कि मानकों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव वाले कॉलेजों को भी मान्यता दी गई। अदालत ने राज्य नर्सिंग परिषद को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
नर्सिंग घोटाले में हाई कोर्ट सख्त, परिषद से 10 दिन में जवाब तलब
Source: Nai Dunia