यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने बसों की सुरक्षा, तकनीकी जांच और फिटनेस मानकों पर शासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा कि लापरवाही सिद्ध होने पर बस मालिक/लाइसेंसधारी पर भी कार्रवाई हो। पुलिस ने दो चालकों और एक परिचालक को गिरफ्तार किया है।
यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड: हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
Source: Hari Bhoomi