सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुझाव दिया कि राज्य बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए इसे बिजली बिल से जोड़ने पर विचार करें। कोर्ट ने चालान बकाया वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने और मालिकाना हक बदलने पर रोक लगाने को कहा। देशभर में करीब 45 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया हैं, जिनमें से 25 हजार करोड़ वसूल हो चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट: बकाया ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जोड़ने पर विचार करें
Source: BBC Hindi