दिल्ली हाई कोर्ट ने करावल नगर की एक संपत्ति विवाद में बेटे और बहू को मां का घर खाली करने तथा लगाए गए ताले हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल घर में रहने या निर्माण-मरम्मत में पैसा लगाने से बेटे को सह-मालिकाना हक नहीं मिल जाता। महिला ने 1996 में खरीदे मकान के दस्तावेज पेश किए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट: बेटे-बहू को मां का घर खाली करने का आदेश
Source: News18 Hindi