सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 7 जनवरी 2026 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुराने ठेके की कथित अनियमितता की वसूली दूसरे ठेके के चालू बिल से करने को सही ठहराया गया था। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आराधे की पीठ ने कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई राशि काटना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। कोर्ट ने 84,17,003 रुपये 27 सितंबर 2025 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट: दूसरे ठेके के बिल से वसूली अवैध, 84 लाख ब्याज सहित लौटाए
Source: Nai Dunia