हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने जमीन के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है। नई व्यवस्था में हर जोन के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची बनेगी, जिससे 'प्रतिबंधित नहीं तो अनुमति' का सिद्धांत लागू होगा। निदेशक डॉ. जे. गणेशन ने 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के तहत रिहायशी क्षेत्रों में उद्योग, वेयरहाउस और आईटी पार्क जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
हरियाणा में जमीन इस्तेमाल के नियम बदलने का प्रस्ताव
Source: Dainik Tribune Hindi