सुप्रीम कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के दोषी अहमद बावा उर्फ अब्बू अबुबकर बरलेवी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सभी निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं। बावा ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी गई थी।
अहमदाबाद बम धमाका: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन सदस्य की फांसी पर रोक लगाई
Source: Hari Bhoomi