इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल टीईटी 2026 में शिक्षामित्रों को आवेदन का मौका देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने वसीम अहमद एवं 220 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने 26 वर्षों के शिक्षण और प्रशासनिक अनुभव का हवाला दिया था। इस फैसले से हजारों शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज की
Source: Hari Bhoomi