राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। यह कानून बहुविवाह पर रोक लगाता है, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करता है और संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देता है। विवाह का 60 दिनों में पंजीकरण जरूरी है, न करने पर जुर्माना। अनुसूचित जनजातियों को छूट। उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना।
गुजरात यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, बहुविवाह पर रोक
Source: Hari Bhoomi