इंदौर में जून से अगस्त के बीच बने 97,088 ई-चालानों में से 88,354 पर 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना अब तक वसूल नहीं हुआ, जो कुल चालानों का करीब 91 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित जुर्माने की वसूली के लिए बिजली बिल से जोड़ने और वाहन को ब्लैकलिस्ट करने जैसे उपाय सुझाए हैं। मध्यप्रदेश में 2021 से अब तक 262.38 करोड़ रुपये बकाया हैं।
इंदौर में 91% ई-चालान का जुर्माना बकाया
Source: Nai Dunia