मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को CJP के बिना अनुमति हुए प्रदर्शन के मामले में आयोजकों और करीब 500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 189 और 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सड़क पर जमावड़ा किया और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।
शिवाजी पार्क में CJP प्रदर्शन पर 500 लोगों के खिलाफ FIR
Source: Hari Bhoomi