बिलासपुर हाईकोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पी.एस. एल्मा और अपर आयुक्त पी.एल. साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रधान आरक्षक मुकेश कुमार शर्मा की पदोन्नति पर 90 दिन में पुनर्विचार का आदेश दिया था, लेकिन नौ महीने बाद भी पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पदोन्नति मामले में देरी पर आबकारी अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस
Source: Hari Bhoomi