राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, मोहसीन खान और वसीम अली की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने NIA अधिनियम के तहत सुनवाई की। अदालत ने आतंकवाद को 'शांति की हत्या' बताते हुए कड़ी टिप्पणी की। NIA की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
कन्हैयालाल हत्याकांड: 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Source: News18 Hindi