छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों में संशोधन, नेगेटिव लिस्ट मॉडल लागू

छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों में संशोधन, नेगेटिव लिस्ट मॉडल लागू

छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन कर नेगेटिव लिस्ट मॉडल अपनाया है, जिससे कारोबार और निवेश की प्रक्रिया आसान होगी। आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालयों को अनुमति दी गई है, जबकि प्रदूषणकारी उद्योगों को दूर रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल, डॉर्मिटरी और श्रमिक आवास को भी मंजूरी मिली है। शहरी नियोजन सुधारों के तहत राज्य को दो वर्षों में 885 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है।

Source: Patrika Hindi

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