दिल्ली में प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर विशेष सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी और कानूनी प्रावधानों के तहत जरूरी होने पर ही इंटरनेट सेवाएं बाधित की जा सकेंगी। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक लोगों की निर्बाध आवाजाही होगी और निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मेट्रो सेवा और इंटरनेट बहाल कर दिए गए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों से मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो, इंटरनेट सेवाएं सामान्य रखने का आदेश दिया
Source: BBC Hindi