दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद CAQM ने तत्काल प्रभाव से GRAP-3 लागू कर दिया है। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध तथा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में सख्ती रहेगी। सड़कों की मशीनी सफाई और पानी के छिड़काव के साथ सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5 तक ऑनलाइन पढ़ाई और निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू, कई पाबंदियां
Source: Lokmat Hindi