चपरासी पद स्वीकारने के बाद उच्च पद की मांग हाई कोर्ट ने खारिज की

चपरासी पद स्वीकारने के बाद उच्च पद की मांग हाई कोर्ट ने खारिज की

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाते हुए चपरासी पद स्वीकार कर कार्यभार संभाल चुके युवक की सहायक ग्रेड-3 पद की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा कि एक बार नियुक्ति मिलने के बाद पद बदलने का अधिकार नहीं है। राज्य की अनुकंपा नीति में भी यह स्पष्ट प्रावधान है।

Source: Nai Dunia

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