ईपीएफओ ने ईपीएस-2026 लागू कर दिया है, जिसमें पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों में करना अनिवार्य है। देरी पर 12% वार्षिक ब्याज देना होगा, जो संबंधित कमिश्नर के वेतन से वसूला जाएगा। अगर क्लेम सेटल्ड दिखने के बाद भी पैसे नहीं आते, तो बैंक एनबीएफसी/नोडल खातों से एनईएफटी प्रोसेसिंग में समय लगता है, लेकिन 10 दिन से अधिक देरी रिजेक्शन या डिटेल्स मिसमैच का संकेत हो सकती है।
ईपीएफओ क्लेम सेटल्ड फिर भी नहीं आए पैसे? जानें वजह और नियम
Source: Lokmat Hindi