ईपीएफओ क्लेम सेटल्ड फिर भी नहीं आए पैसे? जानें वजह और नियम

ईपीएफओ क्लेम सेटल्ड फिर भी नहीं आए पैसे? जानें वजह और नियम

ईपीएफओ ने ईपीएस-2026 लागू कर दिया है, जिसमें पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों में करना अनिवार्य है। देरी पर 12% वार्षिक ब्याज देना होगा, जो संबंधित कमिश्नर के वेतन से वसूला जाएगा। अगर क्लेम सेटल्ड दिखने के बाद भी पैसे नहीं आते, तो बैंक एनबीएफसी/नोडल खातों से एनईएफटी प्रोसेसिंग में समय लगता है, लेकिन 10 दिन से अधिक देरी रिजेक्शन या डिटेल्स मिसमैच का संकेत हो सकती है।

Source: Lokmat Hindi

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