RBI के नियमों के अनुसार, दो साल तक लेनदेन न होने पर बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जमा पैसा सुरक्षित रहता है। खाते को दोबारा चालू कराने के लिए KYC अपडेट कराना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार, निष्क्रिय खाते धोखाधड़ी का आसान निशाना बन सकते हैं, इसलिए समय-समय पर खाते की जानकारी अपडेट रखें।
दो साल तक निष्क्रिय रहे बैंक खाते पर RBI के नियम, पैसा सुरक्षित
Source: Patrika Hindi