EPFO के अनुसार, 10 साल से अधिक पुराने PF खाताधारक पेंशन के पात्र होते हैं। नौकरी बदलने पर फॉर्म 10C से स्कीम सर्टिफिकेट लेकर पुरानी पेंशन योग्य सेवा को नए नियोक्ता की सेवा में जोड़ा जा सकता है, जिससे पेंशन राशि बढ़ती है। सरकार ने EPF वेतन सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करने की मंजूरी दी है।
EPFO: नौकरी बदलने पर स्कीम सर्टिफिकेट क्यों जरूरी
Source: Lokmat Hindi