चुनाव आयोग ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों की बैठक में SIR से जुड़े कई अहम फैसले लिए। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब ERO-AERO कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा, BLO घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। दिल्ली में दावे-आपत्ति की समयसीमा 30 अक्टूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई। आयोग ने आंतरिक टकराव की खबरों और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, जबकि कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR रोकने की मांग दोहराई।
SIR विवाद पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विपक्ष के आरोप खारिज
Source: Republic Bharat