हॉलिडे पैकेज रिफंड मामले में कंपनी को ₹1.06 लाख देने का आदेश

हॉलिडे पैकेज रिफंड मामले में कंपनी को ₹1.06 लाख देने का आदेश

दिल्ली के एक कपल ने फ्री हॉलिडे और मूवी टिकट के ऑफर के झांसे में आकर ₹65,000 की हॉलिडे मेंबरशिप खरीदी, लेकिन रिफंड से इनकार करने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ब्याज समेत ₹1.06 लाख से अधिक देने का आदेश दिया। कंपनी सुनवाई में पेश नहीं हुई, जिसके बाद एकतरफा फैसला हुआ।

Source: TV9 Bharatvarsh

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