बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी को समुचित नोटिस दिए बिना एकतरफा तलाक की डिक्री जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अखबार में नोटिस प्रकाशित करना अंतिम उपाय है; पहले सामान्य नोटिस और घर पर चस्पा करने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। दोनों पक्षों को 12 अक्टूबर को फैमिली कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
बिना उचित नोटिस एकतरफा तलाक, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया
Source: IBC24 Hindi