कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दंगा भड़काने में मदद करने का दोषी ठहराया, जबकि सात सह-आरोपियों को बरी कर दिया। यह हिंसा से जुड़े मामलों में उनकी दूसरी दोषसिद्धि है; इससे पहले आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फैसले के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आप की जवाबदेही पर सवाल उठाए।
ताहिर हुसैन दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार, बीजेपी का AAP पर हमला
Source: Republic Bharat